निलंबित IPS रतनलाल डांगी मामले में हाईकोर्ट सख्त
गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा*
*निलंबित IPS रतनलाल डांगी मामले में हाईकोर्ट सख्त, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा*
_संवाददाता संगीता सिंह राजनांदगांव_

बिलासपुर।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला योगा शिक्षिका की शिकायत से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है। पीड़िता ने जांच अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की है। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में तय की है।
निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला योगा शिक्षिका की ओर से लगाए गए उत्पीड़न और धमकी के आरोपों को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। 12 अगस्त को हुई सुनवाई में बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग के सचिव और पुलिस मुख्यालय रायपुर से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। पीड़िता का आरोप है कि वह डांगी को ऑनलाइन योगाभ्यास कराती थी।
इसी दौरान वीडियो कॉल पर अभद्र व्यवहार करने और कथित तौर पर आपत्तिजनक तरीके से सामने आने के साथ व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप लगाया गया। पीड़िता के मुताबिक, जब उसने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई तो उसके पति, जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज कराने और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तबादला कराने की धमकी दी गई। पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को डीजीपी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें डांगी की छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कथित संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया था।
शिकायत के बाद आईजी आनंद छाबड़ा को जांच अधिकारी और डीआईजी मिलना कुर्रे को सहायक जांच अधिकारी बनाया गया था तथा डांगी को निलंबित किया गया। हाईकोर्ट में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू ने दलील दी कि जांच अधिकारियों की डांगी से पूर्व पदस्थापना के दौरान रही निकटता के कारण जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र जारी नहीं किए जाने का मुद्दा भी कोर्ट के सामने रखा गया। पीड़िता ने वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की है। अब हाईकोर्ट ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त वाले सप्ताह में होगी।


