बुंदेली पंचायत में दुकान आवंटन पर बवाल,
एसडीएम ने लगाई रोक*

*संवाददाता संगीता सिंह*
*बुंदेली पंचायत में दुकान आवंटन पर बवाल, एसडीएम ने लगाई रोक*
खैरागढ़ ग्राम पंचायत बुंदेली में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। आवंटन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और पात्र हितग्राहियों की उपेक्षा की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंडई-छुईखदान ने दुकानों के आवंटन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही मामले की सुनवाई तक संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं पंचायत राज संपत्ति अंतरण नियम, 1994 के प्रावधानों का पालन किए बिना आवंटन प्रक्रिया अपनाई। उनका कहना है कि सार्वजनिक नीलामी और आरक्षण संबंधी नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने दुकानों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए स्वतंत्र तकनीकी जांच तथा पंचायत के विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
वहीं, ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच दिवाकर सोनी ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों का करीब 30 वर्षों से दुकानों पर कब्जा था, उनकी सहमति से पंचायत निधि से नए चाल (दुकान) का निर्माण कराया गया। दुकान आवंटन से पहले पंचायत की आमसभा एवं पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूर्व से काबिज दुकानदारों को ही दुकान आवंटित की जाए। सरपंच ने बताया कि उन्होंने एसडीएम कार्यालय में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए अपना जवाब भी दे दिया है।
उनका कहना है कि केवल एक पंच द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पंचायत के अधिकांश विकास कार्यों का लगातार विरोध करता रहा है। इससे गांव के लोगों और व्यापारियों में भी आक्रोश है। अब पूरे मामले में सभी की निगाहें एसडीएम न्यायालय की आगामी सुनवाई और जांच पर टिकी हैं।

