➢ *डोंगरगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई।**
धारदार चाकू लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा आरोपी गिरफ्तार।**

*दिनांक – 11-10-2026*
*थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)*
शेखर ठाकुर संपादक छत्तीसगढ़।
➢ *डोंगरगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई।**
➢ **धारदार चाकू लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा आरोपी गिरफ्तार।**
➢ *आरोपी के कब्जे से 01 धारदार लोहे का चाकू किया गया जप्त।**
➢ *पुराना नेहरू कॉलेज रोड के किनारे चाकू लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा था आरोपी।**
➢ *आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 604/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई।**
➢ *गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश।**
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*गिरफ्तार आरोपी का नाम एवं पता*
1. **पवन मुनेश्वर पिता हेमराज मुनेश्वर**, उम्र 25 वर्ष, निवासी शास्त्री वार्ड, गोंदिया, थाना सिटी कोतवाली, गोंदिया, महाराष्ट्र।
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पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल एवं रमेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में थाना डोंगरगढ़ पुलिस स्टाफ द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों, शराब कोचियों एवं तस्करों के साथ-साथ अवैध गतिविधियों, जुआ-सट्टा, संदिग्ध व्यक्तियों, पॉकेटमारों, चाकूबाजों एवं अन्य असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 11-10-2026 को मोबाइल फोन के माध्यम से अंडरब्रिज के पास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पुराना नेहरू कॉलेज रोड के किनारे लोहे का धारदार चाकू लहराते हुए लोगों को डरा-धमका रहा है तथा किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है।सूचना प्राप्त होने पर थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई। मौके पर एक व्यक्ति को लोहे का धारदार चाकू लहराते हुए घूमते पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम **पवन मुनेश्वर पिता हेमराज मुनेश्वर, उम्र 25 वर्ष, निवासी शास्त्री वार्ड, गोंदिया, थाना सिटी कोतवाली, गोंदिया, महाराष्ट्र** बताया। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जप्त किया गया, जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, धारदार हिस्से की लंबाई 7.4 इंच, मूठ की लंबाई 4.6 इंच एवं फल की चौड़ाई 2 इंच है। आरोपी के विरुद्ध थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक **604/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट** के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
