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यूपी

जनपद में 03 माह तक बालू-मौरंग खनन 01 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगा खनन, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

भंडारणकर्ता को भंडारित उपखनिज के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जारी किया कारण बताओ नोटिस 

ब्यूरो चीफ आयुष त्रिपाठी 

तहसील मोंठ ग्राम सुल्तानपुरा में भंडारण स्थल पर अनियमितता पाए जाने पर क्रय-विक्रय पर लगाई रोक

झांसी। जनपद में मानसून सत्र के मद्देनजर बालू और मौरम खनन पर तीन माह का प्रतिबंध लगाया गया है। जनपद में संचालित सभी बालू एवं मौरम खनन पट्टाधारकों तथा अनुज्ञाधारकों को निर्देश जारी करते हुए 01 जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक नदी तल से उपखनिजों के खनन और परिवहन पर पूर्ण रोक लगायी गई है। यह प्रतिबंध भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन और ‘सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016’ के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने सभी खनन पट्टाधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंध अवधि के दौरान अपने-अपने पट्टा क्षेत्रों में खनन और खनिज परिवहन पूरी तरह बंद रखें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि उनके पट्टा क्षेत्र से किसी भी प्रकार का अवैध खनन न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की तैनाती कर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी यदि प्रतिबंध अवधि में किसी भी खनन पट्टा क्षेत्र से खनन या परिवहन होता पाया गया, तो संबंधित पट्टाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में होने वाली समस्त जिम्मेदारी संबंधित पट्टाधारक की होगी।

जिलाधिकारी ने सभी खनन संचालकों से शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने की अपील करते हुए कि मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे खनन गतिविधियां दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने समस्त पट्टाधारकों को यह भी चेतावनी दी कि अवैध खनन या परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देशों को सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांकः 09.07.2026 को राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग टीम द्वारा जनपद-झांसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सुल्तानपुरा के आराजी संख्या-442मि० रकबा 1.862 हेक्टेयर में स्वीकृत भण्डारण की जाँच की गयी। भण्डारण स्थल पर अनियमितता पाये जाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण के क्रय-विक्रय को प्रतिबन्धित करते हुए भण्डारणकर्ता को भण्डारित उपखनिज के सम्बन्ध में मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने जनपद के समस्त पट्टाधारकों को ताकीद करते हुए कहा कि टीम को क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अवैध खनन / परिवहन / भण्डारण पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करते हुए पट्टा निलंबन तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।इस मौके पर खान निरीक्षक श्री अमित कुमार सर्वेयर, श्रीसंतोष कुमार पाल, नायब तहसीलदार श्री रणजीत सिंह सहित सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहे।

आयुष त्रिपाठी

ब्यूरो चीफ झांसी

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