कोल्ड स्टोरेज निर्माण में 1.98 करोड़ की धोखाधड़ी
गाजियाबाद की कंपनी के संचालक पर FIR*
*कोल्ड स्टोरेज निर्माण में 1.98 करोड़ की धोखाधड़ी, गाजियाबाद की कंपनी के संचालक पर FIR*
*क्राइम रिपोर्टर संगीता सिंह , राजनांदगांव 2026*
*7.17 करोड़ रुपए लेने के बाद भी पूरा नहीं किया निर्माण कार्य, कोतवाली थाना में 420 के तहत दर्ज*
ग्राम बोरी स्थित जय मां संतोषी कोल्ड स्टोरेज की संचालिका मीरा माखीजा की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मेट्रो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज के संचालक सुखविंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के बावजूद न तो काम पूरा किया गया और न ही शेष राशि लौटाई गई।
*2022 में हुआ था 7.18 करोड़ का अनुबंध*
पुलिस के अनुसार प्रार्थिया मीरा माखीजा ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में अपने कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए मेट्रो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज से 7 करोड़ 18 लाख रुपए में अनुबंध किया था। इकरारनामे के अनुसार छह माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा किया जाना था। इसके लिए उन्होंने बैंक ऋण भी लिया।
*7.17 करोड़ भुगतान, काम हुआ सिर्फ 5.19 करोड़ का*
कंपनी द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर अलग-अलग तिथियों में बैंक के माध्यम से 6 करोड़ 55 लाख 38 हजार 231 रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा कंपनी संचालक के कहने पर 62 लाख 21 हजार 275 रुपए नगद भी दिए गए। इस प्रकार कुल 7 करोड़ 17 लाख 59 हजार 506 रुपए का भुगतान किया गया।
शिकायत में बताया गया कि कंपनी द्वारा केवल 5 करोड़ 19 लाख 1 हजार 394 रुपए मूल्य का कार्य किया गया। शेष कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण अटक गया।
*1.98 करोड़ ज्यादा लिए, राशि भी नहीं लौटाई*
आरोप है कि कंपनी संचालक ने लगभग 1 करोड़ 98 लाख 58 हजार 112 रुपए अधिक प्राप्त कर लिए, लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं किया और राशि भी वापस नहीं की। लगातार टालमटोल किए जाने से आवेदिका को बैंक ऋण पर अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना पड़ा।
*खुद पूरा कराना पड़ा काम*
बाद में आवेदिका ने अन्य कंपनियों और व्यक्तियों की मदद से स्वयं अतिरिक्त खर्च कर निर्माण कार्य पूरा कराया। पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
– मामला कोर्ट में विचाराधीन है। धारा 420 IPC के तहत जांच जारी है।

