*रेवाडी: शराब की ‘ओवररेटिंग’ पड़ी भारी, उपनिरीक्षक निलंबित;
आबकारी अधिकारी को थमाया नोटिस*
*क्राइम रिपोर्टर संगीता सिंह राजनांदगांव*
*रेवाडी: शराब की ‘ओवररेटिंग’ पड़ी भारी, उपनिरीक्षक निलंबित; आबकारी अधिकारी को थमाया नोटिस*
रेवाडी (राजनांदगांव)
जिले में मदिरा दुकानों पर चल रही ‘ओवररेटिंग’ की मनमानी पर अब प्रशासन ने सख्त चाबुक चला दिया है। रेवाड़ी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान क्रमांक-1 पर तय मूल्य से अधिक दाम वसूलने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आयुक्त कार्यालय ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाह अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है।
क्या था मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, कंपोजिट मदिरा दुकान क्रमांक-1 पर सेल्समैन हरीश साहू द्वारा ग्राहकों से अवैध वसूली की जा रही थी। सेल्समैन ने ‘सुप्रीम डीलक्स विस्की’ के 20 नग पाव, जिनका निर्धारित मूल्य ₹2400 था, उन्हें ₹2500 में बेच दिया। यह अतिरिक्त ₹100 की वसूली सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन थी।
प्रशासन का सख्त एक्शन
मामला संज्ञान में आते ही आयुक्त कार्यालय ने इसे कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता का गंभीर मामला माना। इसके चलते:
उपनिरीक्षक पर गिरी गाज: उक्त दुकान के प्रभारी और वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप कुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
अधिकारी को नोटिस: मामले में पर्यवेक्षण की कमी पाए जाने पर संबंधित आबकारी अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
प्रशासन की चेतावनी
इस कार्रवाई ने जिले के अन्य शराब ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश जारी कर दिया है कि जनहित और सरकारी नियमों के विरुद्ध की गई कोई भी गतिविधि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में ऐसी दुकानों पर औचक निरीक्षण तेज किए जाएंगे और यदि कोई भी विक्रेता निर्धारित दर से एक रुपया भी अधिक वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

