अवैध रूप से गांजा परिवहन का मामला अरोपिगन पिता –पुत्र को तीन – तीन वर्ष के सश्रम कारावास सहित 10-10 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा थाना सिटी कोतवाली का मामला !!
शेखर ठाकुर ( छत्तीसगढ़ स्टेट हेड )
राजनंदगांव :- न्यायलय माननीय विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट ) .राजनंदगांव पीठासीन न्यायधीश ‘श्री डी. आर देवांगन ‘ द्वारा विचारण उपरांत अवैध रूप से गांजा परिवहन करने के मामले में फैसला सुनातेहुए अभियुक्त गण पिता – पुत्र के विरूद्ध आरोप साबित किये जाने पर अभियुक्त भरत पाणीग्राही उम्र 48वर्ष एवं राधेश्याम पाणीग्राही ,उम्र 20वर्ष , दोनों दोनों निवासी ग्राम ब्राम्हणी, थाना साईंताला , जिला बलांगीर (उड़ीसा ) को धारा 20( ख ) स्वापक ओषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम ,1985(एनडीपीएस एक्ट ) के अधीन 03 – 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का दंडादेश पारित किया गया |
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक ( एनडीपीएस एक्ट ) राजनंदगांव श्री महेश वर्मा ने बताया की, दिनांक 20.09.2025 को थाना सिटी कोतवाली राजनंदगांव को मुखबिर के जरिये सुचना मिली की , दो लोग बैग में गांजा लेकर उड़ीसा से राजनंदगांव की ओर बस से आने वाले है , जिनके पार्रिनाला के पास उतरने की सम्भावना है | उक्त सुचना के आधार पर थाना कोतवाली द्वारा स्टाफ सहित नारकोटिक्स एक्ट के तहत विधिवत् कार्यवाही करते हुए मौका पहुंचकर नाकाबंदी की गयी | मुखबिर के बताये अनुसार दो लोग बैग सहित पार्रिनाला प्रतीक्षालय में दिखाई दिए , जो पुलिस वाहन देखकर छिपने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया और पूछताछ की गयी | जिस पर उन्होंने अपना नाम भरत पाणिग्रही व राधेश्याम पाणिग्रही दोनों आपस में पिता –पुत्र होना बताये| उनके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर बैग में पैकेट में रखे कुल 08किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया | आरोपीगण भरत एवं राधेश्याम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा संपूर्ण जाँच उपरांत अभियोग पत्र विचरण हेतु विशेष न्यायलय के समक्ष पेश किया गया था |
महेश वर्मा
विशेष लोक अभियोजक
(एनडीपीएस )
राजनंदगांव ( छ.ग.)