छत्तीसगढ़ शराब की ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई,
4 आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, 8 विक्रयकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी !
क्राइम रिपोर्टर संगीता सिंह
छत्तीसगढ़ शराब की ओवररेटिंग पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, 8 विक्रयकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी !
रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
रायपुर में आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
राजधानी रायपुर में आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने रायपुर के फाफाडीह स्थित एक विदेशी मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा शराब की निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया। बताया गया कि ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव की निर्धारित कीमत 480 रुपये थी, लेकिन उपभोक्ता से 500 रुपये वसूले गए। यानी प्रति पाव 10 रुपये और कुल 20 रुपये अधिक लेकर शराब बेची गई।
इस मामले में संबंधित विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं, यह दुकान आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी के प्रभार क्षेत्र में आती है। विभाग ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर निलंबित
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में आबकारी आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान गंडई का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने का मामला सामने आया।
जांच में पाया गया कि पावर स्टार देसी मसाला प्लेन के तीन पाव की निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, लेकिन ग्राहकों से 250 रुपये वसूले गए। यानी कुल 10 रुपये अधिक लेकर शराब की बिक्री की गई। इस अनियमितता के चलते विक्रेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित मदिरा दुकान आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर के प्रभार क्षेत्र में आती है। आदेश में कहा गया है कि उनके कार्यक्षेत्र में इस तरह की गंभीर अनियमितता पाया जाना कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण का परिचायक है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत एवं दंडनीय है।
बलौदाबाजार-भाटापारा में प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा क्षेत्र में सामने आए ओवररेटिंग मामले में प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक मनराखन नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आबकारी आयुक्त द्वारा 11 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने कम्पोजिट मदिरा दुकान, सिमगा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छद्म ग्राहक के माध्यम से शराब की बिक्री दर का सत्यापन कराया गया। जांच में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता देवेंद्र कुमार नेताम ने गोवा स्पेशल व्हिस्की के तीन पाव की निर्धारित कीमत 360 रुपये के स्थान पर 390 रुपये वसूले। यानी ग्राहकों से कुल 30 रुपये अधिक लिए गए।
मामले की पुष्टि होने पर विक्रेता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित दुकान प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक मनराखन नेताम के प्रभार क्षेत्र में आती है। उनके कार्यक्षेत्र में इस तरह की गंभीर अनियमितता पाया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण का परिचायक माना गया है।
धमतरी में आबकारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा निलंबित
धमतरी जिले के कुरूद स्थित कंपोजिट देशी-विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित कीमत से अधिक दर पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ ने आबकारी उप निरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी पुरुषोत्तम सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, 11 जून 2026 को हुए आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि कुरूद शराब दुकान में कार्यरत विक्रेताओं द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही थी। जांच के दौरान 18 पाव देशी मदिरा प्लेन की निर्धारित कीमत 1,440 रुपये के बजाय 1,500 रुपये में बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई। इस मामले में विक्रेता कौशल कुमार सोनी और आत्माराम निर्मलकर के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
वहीं इसके साथ ही ओवररेटिंग मामले में 8 विक्रयकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

