युवाओं के लिये सुनहरा अवसर: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन शुरू
उद्योग स्थापित करने के लिए युवा उद्यमियों को अनुदान के साथ मिलेगा ऋण

बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) संचालित की है। योजना के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को बैंक ऋण के साथ अनुदान (मार्जिन मनी) उपलब्ध कराया जाएगा।

यह है योजना की पात्रता और नियम:
योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी (अनुदान) दी जाएगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन को केवल 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल निर्धारित की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त किया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल MSME उत्तर प्रदेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज एवं संपर्क सूत्र:
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर एवं परियोजना रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया में सहायता के लिए उपायुक्त उद्योग कार्यालय, बलिया में कार्यरत अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
गौरव उपाध्याय – 9336310059, पंकज कुमार – 9653012883 प्रिया यादव – 7384928329, रवि कुमार श्रीवास्तव – 9839759435
जिला उद्योग विभाग ने पात्र युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

