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नारकोटिक्स टेस्ट पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,

बिना सहमति के जबरन टेस्ट नहीं करा सकती पुलिस* 

*_संवाददाता संगीता सिंह राजनांदगांव*_ 

*नारकोटिक्स टेस्ट पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना सहमति के जबरन टेस्ट नहीं करा सकती पुलिस* 

 

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स और पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े करता है। यह मामला सत्यनारायण प्रधान के खिलाफ चक्रधर नगर थाना के ग्राम भेंरा में मिले एक शव की जांच से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया था।

 

जांच के नाम पर याचिकाकर्ता और गांव के करीब 20-25 लोगों को लगभग 18 दिनों तक लगातार थाना बुलाकर परेशान किया गया, जिसके दो महीने बाद पुलिस ने अचानक फोन पर उन्हें 22 जून को रायपुर जाकर नारकोटिक्स टेस्ट कराने का निर्देश दे दिया। इस मनमानी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने न तो सीआरपीसी की धारा 91 और 94 के तहत कोई नोटिस दिया और न ही टेस्ट के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से अनिवार्य अनुमति प्राप्त की।

मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को नारकोटिक्स या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। कानून के अनुसार, ऐसे परीक्षण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट सहमति (फ्री कंसेंट) आवश्यक है या फिर मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में निर्धारित है। इस पूरे मामले पर यह स्पष्ट है कि केवल मोबाइल कॉल के जरिए किसी को टेस्ट के लिए बुलाना कानूनी रूप से गलत और प्रक्रिया का उल्लंघन है।

शेखर ठाकुर संपादक

शेखर ठाकुर वर्तमान में भारत संवाद न्यूज़ चैनल और दैनिक संवाद अपडेट समाचार पत्र में छत्तीसगढ़ संपादक के रूप कार्यभार संभाल रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति अपने समर्पण और स्थानीय मुद्दों पर गहरी पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले शेखर, छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर को प्रमाणिकता के साथ जनता और प्रशासन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

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